मुरैना | 01-मार्च-2020 |
माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल द्वारा बोर्ड वार्षिक परीक्षाएं आज 2 मार्च से आयोजित हो रही है। उक्त परीक्षाएं जिले में शांति पूर्ण एवं नकल रहित संपन्न हो, इस स्थिति को एवं जन सामान्य सुविधा को देखते हुए मुरैना जिले के समस्त परीक्षा केन्द्रों के परिसर से 100 मीटर तक क्षेत्राधिकार में शांति एवं कानून व्यवस्था के आशय से आग्नेय एवं प्राणघातक हथियारों को लेकर चलने, किसी भी वर्ग द्वारा ध्वनि विस्तारक यत्रों का उपयोग करना, जुलूस निकालना सामूहिक रूप से ज्ञापन प्रस्तुत करना, टेन्ट शामियना लगाना, व्यक्ति समूह एवं आम सभाओं पर प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक है। अपर कलेक्टर श्री एसके मिश्रा ने कहा कि संवेदनशील केन्द्रों पर वीडियो ग्राफी एवं सी.सी.टी.व्ही. कैमरे की निगरानी में बोर्ड परीक्षायें आयोजित की जायेंगी। प्रत्येक केन्द्र पर कलेक्टर के प्रतिनिधि के रूप में अधिकारी की निगरानी में होगी, बोर्ड परीक्षायें। उन्होंने कहा कि बोर्ड पेपर खुलने व परीक्षा सम्पन्न होने के पश्चात् कॉपियों को सील करने के बाद ही अधिकारी सेन्टर को छोड़ेगे। उन्होंने कहा कि गणित, अग्रेंजी, विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं भौतिक विज्ञान जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पत्रों के लिये कलेक्टर के मार्गदर्शन में उड़नदस्ते गठित किये है। यह उड़नदस्ते अपनी निगरानी में पेपर खुलवायेंगे और वितरण के पश्चात् पेपर समाप्ति तक तथा कॉपियां सील करने के बाद ही परीक्षा केन्द्र से वापिस होंगे। अपर कलेक्टर श्री एसके मिश्रा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मुरैना जिले के समस्त परीक्षा केन्द्रों के परिसर के 100 मीटर क्षेत्र तक निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है कि शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु संबंधितों को आदेश पारित किये जाने के पूर्व सुनवाई का अवसर दिया जाना संभव नहीं है। अतः यह आदेश एक पक्षीय पारित किया गया है। मुरैना जिले के समस्त परीक्षा केन्द्रों के परिसर क्षेत्र में हड़ताल, धरना जुलूस निकालना एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी तथा ड्यूटी पर उपस्थित लोक सेवक के अतिरिक्त, कोई अन्य व्यक्ति बंदूक या अन्य विस्फोटक सामग्री, किसी प्रकार का आग्नेय शस्त्र तथा प्राणघातक तथा धारदार हथियार लेकर नहीं घूमेगा एवं आग्नेय शस्त्र का उपयोग प्रतिबंधात्मक रहेगा। अपाहिज तथा वृद्ध के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र परिसर स्थान पर लाठी, डन्डे लेकर नहीं घूमेगा। मुरैना जिले के समस्त परीक्षा केन्द्रों के परिसर क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह कोई ऐसे कार्य नहीं करेगा अथवा भाषण आदि नहीं देगा। जिससे विभिन्न जातियों तथा धार्मिक भावनाओं, कार्यो या भाषाओं समुदायों के बीच विद्यमान मतभेदो में वृद्धि हो या घृणा की भावना उत्पन्न हो या तनाव पैदा हो। प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार के विलेख प्रदर्शन, जलस घरना, हड़ताल तथा किसी भी धरना प्रदर्शन आदि के प्रयोजन के लिए टेन्ट शामियाना तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग के लिये नगर दण्डाधिकारी मुरैना की अनुमति आवश्यक होगी प्रतिबंधित क्षेत्र में बिना पूर्व अनुमति के निषिद्ध होंगे। विशेष परिस्थितियों में जिला मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति प्राप्त कर शिथिलता प्राप्त की जा सकेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से 31 मार्च 2020 तक की अवधि के लिये प्रभावशील रहेगा। |
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