भोपाल | |
कलेक्टर जिला दंडाधिकारी श्री तरुण पिथोड़े के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा आज बिना मास्क के किराना दुकान संचालित करते हुए पाये जाने पर बैरागढ़ स्थित श्रीधन गुरु नानक किराना स्टोर पर कार्यवाही करते हुए उसे सील कर दिया गया है। साथ ही उसका फूड लाइसेंस भी निरस्त किया गया है। उक्त स्टोर को होम डिलीवरी हेतु भी अधिकृत किया गया था, परंतु किराना संचालक श्री नरेश द्वारा आदेशों का पालन नही किया जा रहा था । विगत 3 दिनों में 1000 से अधिक किराना दुकान का निरीक्षण किया जा चुका है । आदेशों का उल्लंघन करने पर 1 बेकरी और 2 किराना दुकान के फ़ूड लाइसेंस/रेजिस्ट्रेशन निरस्त किये जा चुके है । उल्लेखनीय है कि पूर्व में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री पिथोड़े द्वारा निर्देश दिए गए थे कि इस कोरोना संक्रमण के चलते शहर में मास्क और ग्लब्स के बिना कोई भी किराना सामान विक्रय नहीं करेगा। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी अनिवार्य रूप से किया जाए। ऐसा नहीं करने वाले किराना व्यापारियों पर उनकी दुकान अथवा प्रतिष्ठान को करते हुए उनका फूड लाइसेंस निरस्त किया जाए और धारा 188 अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जाए। |
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