खण्डवा | 17-अप्रैल-2020 |
कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश अनुसार किराना सामग्री की होम डिलिवरी प्रातः 8 से प्रातः 10 बजे तक करने की अनुमति दी गई थी, अब इस व्यवस्था में कुछ छूट दी गई है। अपर कलेक्टर श्रीमती नंदा भलावे कुशरे द्वारा जारी आदेश अनुसार अब कन्टेन्मेंट एरिया को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में किराना दुकानदार किराना सामग्री का विक्रय होम डिलिवरी के माध्यम से प्रातः 8 से दोपहर 3 बजे तक कर सकेंगे। जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि खण्डवा शहर के थोक विक्रेता प्रातः 8 से दोपहर 3 बजे तक अपनी दुकान खोलकर सामग्री की पूर्ति कर सकेंगे। इस सम्पूर्ण व्यवस्था का सम्पादन नगर निगम खण्डवा द्वारा किया जायेगा। इसके साथ ही कृषि उपकरणों का विक्रय एवं मरम्मत का कार्य भी दोपहर 12 से 3 बजे तक किया जा सकेगा। |
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