रायसेन | 27-अप्रैल-2020 |
मध्यप्रदेश के या मध्यप्रदेश के बाहर फंसे लोगों के आवागमन के लिए ई-पास की सुविधा के संबंध में स्टेट कंट्रोल रूम प्रभारी अपर मुख्य सचिव श्री आईसीपी केशरी ने प्रदेश के सभी कलेक्टर्स तथा एसपी को निर्देश दिए हैं। जारी निर्देश में कहा गया है कि मध्यप्रदेश के कई लोग अन्य प्रदेशों में एवं अन्य प्रदेशों के लोग मध्यप्रदेश में लॉकडाउन के कारण फंसे हुए हे। उन्हें विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वे अपने साधनों से या साधन की व्यवस्था कर प्रदेश में प्रदेश के बाहर स्थित अपने घरों में आने को तैयार है। इसके लिए संबंधित जिलों द्वारा ई-पास जारी किए जाने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। इसी प्रकार वे लोग जो जिलों में लॉकडाउन के कारण रूके हुए हैं तथा अपने संसाधनों से वापस जाना चाहते है। वे अपना आवेदन http://mapit.gov.in/covid-19 पर कर सकते हैं। ई-पास संबंधित जिलों द्वारा जारी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रदेश के बाहर रूके लोग अपने संसाधन से अगर प्रदेश में आना चाहते है, तो वे भी इस पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वे जिस जिले में वापस आ रहे है, उस जिले के अधिकारी द्वारा ई-पास जारी किया जाएगा। दोनों ई-पास जारी करने की प्रक्रिया पूर्ववत् जारी परिवारिक सदस्यों की मृत्यु परिवार में चिकित्सीय आकस्मिकता के अतिरिक्त होगी। यह दोनो ही सुविधाएं इन्दौर, भोपाल व उज्जैन में नही दी जा सकेगी। वहां मात्र पारिवारिक सदस्यों की मृत्यु पर चिकित्सीय आकस्मिकता अथवा विशेष परिस्थितियों में पूर्ववत् ही अनुमतियां जारी की जाएगी। उक्त निर्देश इन्दौर, भोपाल तथा उज्जैन जिलों पर लागू नही होंगे। इसके अलावा जिलों के कंटन्मेंट क्षेत्रों से भी आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। प्रदेश में आने वाले व्यक्तियों का रिकार्ड रखा जाएगा एवं आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया जाएगा और उन्हें 14 दिवस के लिए होम कोरेंटाईन रखा जाएगा। |
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