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समर्थन मूल्य पर बिना एसएमएस के खरीद नही की जावे - कलेक्टर चार अधिकारी- कर्मचारियों को कारण बताओ सूचना पत्र

श्योपुर | 


 

 

 

  
    कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने समर्थन मूल्य खरीदी कार्य वर्ष 2020-21 में जिन कृषकों के एक एसएमएस आये उन किसानो की ही उपज का विक्रय किया जाना है। इसके अतिरिक्त किसी भी कृषक से उपज का विक्रय नही किया जावे। इसलिए बिना एसएमएस के समर्थन मूल्य पर खरीद नही की जावे।

    साइलो केंद्र नागदा के निरीक्षण में एसडीएम को कुछ किसानों के एसएमएस पर गेहू का विक्रय किए जाने हेतु कोड क्रमांक 119400030885 16अप्रैल 2020 को 15 क़ुइंटल गेहू का विक्रय किया जाने हेतु एसएमएस पाया  गया था इसके उपरांत भी आपके द्वारा उक्त कृषक से 250 क़ुइंटल गेहू का विक्रय किया गया है जिस पर से प्रबंधन सेवा सहकारी संस्था नागदा श्री देवकी नंद सोनी कंप्यूटर ऑपरेटर श्री बनवारी मीणा को कारण बताओ नोटिस अपर कलेक्टर श्री एसआर नायर द्वारा जारी किया गया है जो किआपके द्वारा नियमो के विरुद्ध तोल की गई है यह कार्य आपकी मनमानी का धोतक है साथ ही सहकारिता अधिनियम की धारा 55 के तहत दण्डनीय अपराध है इस कृत्य के संबंध में आपको पद से प्रथक किया जाकर आपके विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही की जावे। आप अपना उत्तर 28 अप्रैल को समक्ष में प्रस्तुत करें।

    अपर कलेक्टर श्री एसआर नायर द्वारा प्रबंधक मार्केटिंग सोसाइटी श्योपुर एवं कंप्यूटर ऑपरेटर श्री शम्भू राठौर को जारी किए गए कारण बताओ सूचना पत्र में एसडीएम श्योपुर द्वारा 24 अप्रैल को साइलो केंद्र नागदा के निरीक्षण में 5.14 क़ुइंटल गेहू का विक्रय किये जाने हेतु एसएमएस दिया गया था उसके उपरांत भी आपके द्वारा उक्त कृषक से 530 क़ुइंटल गेहू का विक्रय किया गया है साथ ही किसान कोड क्रमांक 119400030244 में भी आपके द्वारा 15 क़ुइंटल गेहू का विक्रय किए जाने हेतु एसएमएस जारी किया गया था इसके उपरांत भी आपके द्वारा 392 क़ुइंटल गेहू की उपज विक्रय की गई है। जो कि नियमों के विरुद्ध तोल की गई है। यह आपकी मनमानी का धोतक है साथ ही सहकारिता अधिनियम की धारा 55 के तहत दंडनीय अपराध है उक्त कृत्य के संबंध में आपको पद से पप्रथक किया जाकर आपके विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही की जाकर आप अपना उत्तर 28 अप्रैल को समक्ष में प्रस्तुत करें।




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