मुरैना | |
समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन 2020-21 अन्तर्गत यह कार्य 15 अप्रैल से प्रारंभ किया जा चुका है। किन्तु श्योपुर के सहायक आयुक्त सहकारी संस्थायें श्री रवि शंकर द्ववेदी द्वारा खरीदी कार्य में कोई रूचि नहीं दिखाने एवं खरीदी केन्द्रों पर निरीक्षण न करने के आरोप में चम्बल कमिश्नर श्रीमती रेनू तिवारी ने श्योपुर कलेक्टर के प्रतिवेदन के आधार पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। श्री द्ववेदी को मध्यप्रदेश सिविल सेवा वगीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुये उनका मुख्यालय संयुक्त आयुक्त सहकारी संस्थायें चम्बल संभाग मुरैना नियत किया गया है। निलंबन अवधि में मूलभूत 53 के तहत निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी। |
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