भोपाल | |
कलेक्टर श्री अविनाश लवानिया के निर्देश पर लालघाटी स्थित माय क्लासरूम रेस्टोरेंट के विरुद्ध आबकारी अमले द्वारा की गई कार्रवाई में रेस्टोरेंट में अवैध रूप से मदिरापान कराते पाए जाने पर मध्य प्रदेश आबकारी एक्ट अधिनियम 1915 की धारा 36( ए+ बी) के तहत 6 प्रकरण कायम किए गए हैं। माय क्लासरूम रेस्टोरेंट को आयुक्त नगर निगम, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला श्रम अधिकारी भोपाल द्वारा 2019- 20 में मदिरापान के 22 प्रकरण वृत प्रभारी अधिकारी द्वारा पंजीबद्ध किए गए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य वृतों द्वारा भी प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। उक्त रेस्टोरेंट द्वारा आदतन अवैध मदिरापान कराने से शासन को राजस्व हानि हो रही है।आयुक्त नगर निगम भोपाल, खाद्य एवं औषधि प्रशासन और जिला श्रम अधिकारी भोपाल को पत्र जारी कर लालघाटी स्थित माय क्लासरूम रेस्टोरेंट को संबंधित विभागों द्वारा जारी स्थापना पंजीयन प्रमाण पत्र, व्यवसायिक लाइसेंस तथा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अधीन अनुज्ञप्ति एवं नगर निगम भोपाल द्वारा जारी अन्य अनुज्ञप्ति निरस्त करते हुए की गई आगामी कार्यवाही अवगत कराने के लिए कहा है। |
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