भोपाल | |
कलेक्टर श्री अविनाश लवानिया ने आयुष्मान भारत “निरामयम” के तहत इंपेनल्ड स्वास्थ्य संस्थाओं को अपनी क्षमता के कम से कम 20 प्रतिशत बिस्तर कोविड संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए आरक्षित रखे जाने के आदेश जारी किए हैं। कलेक्टर श्री लवानिया ने ऐसे समस्त संचालकों और अधीक्षकों को कोविड-19 संक्रमित रोगियों के प्रबंधन के संबंध में महामारी एक्ट 1897 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उक्त स्वास्थ्य संस्थाओं में 20 प्रतिशत बिस्तर कोविड संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए आरक्षित रखे जाने के आदेश जारी किए हैं। कलेक्टर श्री लवानिया ने आदेश जारी कर सभी पंजीकृत अस्पतालों को निर्देशित किया है कि केन्द्र सरकार की आयुष्मान योजना के अन्तर्गत योजना का लाभ देने वाले सभी स्वास्थ्य संस्थानों को 20 प्रतिशत बेड आइसोलेशन के साथ अनिवार्यत: रखने होंगे। कोई भी अस्पताल जो आयुष्मान योजना में पंजीकृत है और यदि कोविड संक्रमित व्यक्ति का इलाज करने से मना करते है और उन्हें बिना कारण रिफर करते है तो ऐसे अस्पतालों के विरूद्ध विभिन्न एक्ट के तहत कार्रवाई की जायेगी। भोपाल में लगभग 60 अस्पताल आयुष्मान योजना में पंजीकृत है यह सभी अस्पताल आयुष्मान योजना में कोरोना संक्रमित पॉजिटिव पाए गए मरीजों का अलग से इलाज करने के लिए अधिकृत होंगे। |
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