नीमच | 26-सितम्बर-2020 |
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री जितेन्द्र सिंह राजे द्वारा म.प्र.राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत आरोपी सिगोंली तहसील के ग्राम हाथीपुरा निवासी पप्पुलाल पिता बाबरूलाल उर्फ बाबूलाल धाकड को 3 माह के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया है। पप्पुलाल धाकड को जिला बदर अवधि में नीमच जिले की राजस्व सीमा के साथ ही मंदसौर, रतलाम, शाजापुर, उज्जैन, देवास, आगर मालवा की राजस्व सीमा में बगैर अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकेगा। उक्त के विरूद्ध पुलिस थाना रतनगढ में विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध होकर प्रकरण विचाराधीन है। |
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