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जहरीले जानवर के काटने से मृतकों के परिजन को 4 लाख रू. की मदद मंजूर

मन्दसौर | 


 

     जहरीले जानवर के काटने से जिले के व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर मृतक के वारिस/निकटतम परिजन को राज्य सरकार के राजस्व विभाग की राजस्व पुस्तक परिपत्र 6(4) के तहत आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। इसी प्रावधान के तहत जिले के व्यक्ति की जहरीले जानवर के काटने से मृत्‍यु हो जाने के कारण उनके निकटतम परिजन को 4 लाख रूपये की आर्थिक मदद मंजूर की गई हैं। इस संबंध मे जारी आदेशानुसार निवासी मगराना  तहसील मल्‍हारगढ़ भुलीबाई की मृत्‍यु सर्पदशं से होने के कारण उनके निकटतम वारिस श्री मांगीलाल पिता रतनलाल को 4 लाख रू की आर्थिक सहायता मंजूर की गई है।



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