Ticker

6/recent/ticker-posts

पम्पों के उर्जीकरण योजना के नवीन नियमों के तहत आवेदन करें

भोपाल | 



   अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा भारत सरकार द्वारा जारी किये गये नवीन दिशा-निर्देशों के अनुरूप अनुसूचित जाति के कृषकों के पम्पों का उर्जीकरण (अनुसूचितजाति के व्यक्तियों के कुओं तक विद्युत लाइन का विकास) योजना का संचालन किया जा रहा है।

   इस योजना के तहत जिले को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये आबंटन भी प्राप्त हुआ है । उक्त योजना का लाभ अब समूह के तहत प्रदाय किया जाना है। समूह में कम से कम 3 व्यक्तियों के कुओं का पास- पास होना आवश्यक है। उक्त योजनान्तर्गत पूर्व वर्षों में प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों को निरस्त किया गया है। समूह अपने आवेदन पत्र 30 सितम्बर 2020 तक जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकते है। डाक के द्वारा भी आवेदन पत्र भिजवा सकेंगें।

   आवेदन पत्र के साथ- बीपीएल राशन कार्ड, आवेदक के स्वयं का जाति प्रमाण-पत्र, बी-1, खसरा नकल, घोषणा फार्म, पानी उपलब्धता प्रमाण-पत्र, निवासी प्रमाण-पत्र आधार कार्ड समग्र आईडी, कुएँ के साथ आवेदक का फोटो संलग्न करना अनिवार्य है।




Ad Code

Responsive Advertisement