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कामगारों को मतदान हेतु संवैतनिक अवकाश की होगी पात्रता "बमोरी विधानसभा उप निर्वाचन 2020" श्रम पदाधिकारी द्वारा परिपत्र जारी

गुना | 17-अक्तूबर-2020
 



 

            श्रमायुक्त म.प्र.शासन इन्दौर के द्वारा विधानसभा उप निर्वाचन में मतदान की सुविधा हेतु परिपत्र जारी किया गया है। निर्वाचन आयोग द्वारा मध्यप्रदेश के विधानसभा उप निर्वाचन हेतु विधानसभा उप निर्वाचन कार्यक्रम 2020 जारी किया गया है। निर्धारित कार्यक्रम अनुसार दिनांक 03 नवंबर 2020 (मंगलवार) को 28 बमोरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र मे मतदान होगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा कामगारों को मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने के उदेश्य से महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किये गये है।  इन दिशा-निर्देशो के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 136 ख के प्रावधानानुसार प्रदेश की उल्लेखित विधानसभाओ के क्षेत्रो मे आने वाले सभी कारोबार, व्यवसाय, उघोगिक उपक्रम, या किसी या अन्य स्थापना मे नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को चाहे वह दैनिक मजदूर या आकस्मिक श्रमिक श्रेणी का हो जो आगामी विधानसभा उप निर्वाचन 2020 मे मतदान करने का हकदार है, को मतदान के दिन संवैतनिक अवकाश मंजूर किया जाना आवश्यक है। यदि कामगार किसी ऐसे उघोग या स्थापना मे नियोजित है, जो उस विधानसभा क्षेत्र से बाहर है, जहां उप निर्वाचन हो रहे है, तब भी उन्हे मतदान हेतु संवैतनिक अवकाश की पात्रता होगी। इस आशय के विस्तृत निर्देश भी दिये गये है।
    इस आशय की श्रम पदाधिकारी गुना श्री एन.के. वर्मा ने जिले के सभी कारखानो व्यवसाय, उघोगिक उपक्रम, या अन्य स्थापना के प्रबंधको को निर्देशित किया है कि उनके संस्‍थान/ प्रतिष्‍ठान में कार्यरत सभी कामगारो को आगामी विधानसभ उप निर्वाचन मे मताधिकार का उपयोग सुविधाजनक एवं निर्वाध रूप से सुनिश्चित करने की दृष्टि से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के उक्त प्रावधान का परिपालन सुनिश्चित करते हुए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र बमौरी में मतदान तिथि 03 नवंबर 2020 (मंगलवार) को समस्त श्रेणी के कामगारो को संवैतनिक अवकाश अनिवार्यतः प्रदान करें। उन्‍होंने उपर्युक्त निर्देशों का समुचित परिपालन जिले के कारखानो के अधिभोगीगण, प्रबंधको तथा दुकानों, व्यवसायियो, कारोबारियों एवं वाणिज्यिक स्थापनाओं के नियोजको तथा प्रबंधको द्वारा सुनिश्चित किये जाने निर्दे‍शित किया है।



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