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निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र से मतदान ड्यूटी में लगे कर्मचारी भी मतदान कर सकेंगे

मन्दसौर | 15-अक्तूबर-2020
 



 

    विधानसभा उप निर्वाचन 2020 के अंतर्गत 3 नवम्बर को मतदान दिवस है। मतदान दिवस के दिन अधिकांश शासकीय कर्मचारियों की ड्यूटी मतदान केंद्र पर होती है। ऐसे सभी कर्मचारी जिनकी ड्यूटी मतदान केंद्र पर होती है, वे सभी मतदाता अपने मत का प्रयोग करने से वंचित न हो इसके लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र जारी किया गया है। इसका लाभ लेकर वे सभी कर्मचारी लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपने अमूल्य मत का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए ऐसे कर्मचारी जिनकी मतदान केंद्र पर ड्यूटी लगी है। उनको आवेदन 12 क को भर कर जमा करना होगा। इस आवेदन के साथ ड्यूटी ऑर्डर एवं ईपिक कार्ड संलग्न करने होंगे। इस 12 क आवेदन की सहायक रिटर्निग अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाएगा। आवेदन 12 क का परीक्षण के दौरान सही पाए जाने पर, कर्मचारियों को 12 ख अर्थात निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र स्वीकृत कर दिया जाएगा। इस निर्वाचन कर्तव्य प्रमाणपत्र के आधार पर मतदान केंद्र में लगे कर्मचारी जिस मतदान केंद्र पर उनकी ड्यूटी लगी है, उसी मतदान केंद्र पर एक सामान्य मतदाता की तरह अपना मतदान कर सकेंगे। लेकिन इसके पूर्व निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र के बारे में मतदान अभिकर्ताओं को इसके बारे में जानकारी देनी होगी। इससे चिन्हित निर्वाचक नामावली के अंत में इनके नाम अंकित किए जाएंगे।
 



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