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पेम्प्लेट्स एवं पोस्टर पर मुद्रक व प्रकाशक का नाम एवं प्रतियों की संख्या का उल्लेख अनिवार्य (विधानसभा उप निर्वाचन-2020)

ग्वालियर | 


 

      भारत निर्वाचन आयोग एवं प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रिंटिंग प्रेस के मुद्रक एवं प्रकाशकों के लिये दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अनुपालन में अपर संचालक जनसंपर्क एवं एमसीएमसी के सचिव श्री जी एस मौर्य ने जिले की सभी प्रिंटिंग प्रेस को पत्र लिखकर आयोग के निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए हैं।
प्रिंटिंग प्रेस इत्यादि फर्मों को लिखे गए पत्र में स्पष्ट किया गया है कि चुनावी प्रचार-प्रसार के लिये मुद्रित पेम्प्लेट्स, पोस्टर इत्यादि प्रचार सामग्री पर मुद्रक एवं प्रकाशक का पूरा नाम, पता तथा मुद्रित प्रतियों की संख्या का उल्लेख करना अनिवार्य है। साथ ही चुनाव प्रचार से संबंधित मुद्रित सामग्री की एक-एक प्रति संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय मोतीमहल स्थित एमसीएमसी प्रकोष्ठ में तथा जिला निर्वाचन कार्यालय में तत्काल प्रस्तुत करने के लिये कहा गया है। पेम्प्लेट्स एवं पोस्टर इत्यादि पर होने वाला व्यय संबंधित प्रत्याशी के चुनावी खर्चे में शामिल किया जायेगा।
 



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