भोपाल | |
अब शिक्षा विभाग के दिवंगत शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के आश्रितों को अन्य उपयुक्त पदों के साथ ही प्रयोगशाला सहायक के रिक्त पदों पर भी अनुकम्पा नियुक्ति दी जा सकेगी। स्कूल शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार के निर्देश के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने तत्सम्बन्धी आदेश जारी किए है। जारी आदेश में कहा गया है कि वर्तमान में स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत अनुकंपा नियुक्ति के अनेक प्रकरण के त्वरित निराकरण किए जाने हेतु नियमों में शिथलीकरण किया है। अब स्कूल शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है कि विभाग के दिवंगत कर्मचारियों, शिक्षकों के आश्रितों को केंद्र सरकार ,अन्य राज्य सरकार, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की हो, उनकी वैधता अवधि को संज्ञान में लिए बगैर प्राथमिक शिक्षक के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा। विभाग के प्रचलित भर्ती नियमों में निर्धारित योग्यता रखने वाले दिवंगत अध्यापक संवर्ग एवं नियमित शासकीय शिक्षक, कर्मचारी के आश्रितों को प्रयोगशाला शिक्षक के रिक्त पदों पर भी नियमों के अनुसार निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अहर्ता धारी होने पर अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी। उल्लेखनीय है कि प्रयोगशाला शिक्षक का वेतनमान तथा प्राथमिक शिक्षक का वेतनमान ग्रेड पे समान है। प्रयोगशाला शिक्षक के पद पर शिक्षक पात्रता परीक्षा का बंधन नहीं है। इस निर्णय से जिलों में तथा संभाग में लंबित कई अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण किया जा सकेगा तथा भृत्य पद पर भी योग्यता एवं अहर्ता अनुसार अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने हेतु निर्देश जारी किए गए हैं। अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों के समाधान के लिए जिले के जिला शिक्षा अधिकारी को तथा संभागीय संयुक्त संचालक को त्वरित निराकरण के लिए कार्यवाही करेंगे। उप सचिव स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा उक्त निर्देश जारी किए गए है। |
Social Plugin