भिण्ड | |
कलेक्टर डॉ सतीश कुमार एस ने कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी (महिला एवं बाल विकास) भिण्ड द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन पर श्री ओमप्रकाश शाक्य, सहायक ग्रेड-3 के द्वारा महिला स्व सहायता समूहों के देयक सूची में बच्चों की उपस्थिति एवं राशि में वृद्धि कर समूहों को अनुचित लाभ दिये जाने, वरिष्ठ अधिकारी के आदेश/ निर्देशों एवं पूरक पोषण आहार वितरण एवं भुगतान संबंधी निर्देशों की अव्हेलना कारित किए जाने के प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए हैं। इस पर कार्यवाही करते हुए कलेक्टर डॉ सतीश कुमार एस ने श्री ओमप्रकाश शाक्य, सहायक ग्रेड-3 परियोजना रौन, जिला भिण्ड को सौपे गये पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरतने तथा निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करने के कारण म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम 9 के तहत् श्री ओमप्रकाश शाक्य सहायक ग्रेड-3 पदस्थापना रौन, जिला भिण्ड को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है, निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय बाल विकास परियोजना मेहगांव, जिला भिण्ड रहेगा। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह की पात्रता रहेगी। |
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