गुना | 04-दिसम्बर-2019 |
डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी लोक सेवा प्रबंधन लोक सेवा गारंटी कानून अंतर्गत विभिन्न विभागों से संबंधित कुछ सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत जोड़ा गया है। उक्त सेवाएं जो कि लोकसेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत अधिसूचित सेवाएं हैं परंतु ऐसी सेवाएं जो जिला स्तर एवं ब्लाक स्तर पर विभागीय कार्यालय से ऑफलाइन प्रदाय की जा रही है। उन्होंने जिला अधिकारियों से कहा है कि लोक सेवा प्रदाय अंतर्गत विभाग से संबंधित सभी अधिसूचित समस्त सेवाओं को अनिवार्यत: लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से प्रदाय किया जाना सुनिश्चित करें। जिससे अधिनियम अंतर्गत प्रदाय सेवाओं को समय-सीमा में आवेदनकर्ता को प्रदाय की जा सकें और ऑनलाइन सेवाओं की मॉनिटरिंग की जा सके। |
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