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अनियमितताओं के आरोप में शासकीय उचित मूल्य दुकान क्रमांक 3316019 निलंबित

जबलपुर | 


 

    जिला आपूर्ति नियंत्रक ने गंभीर अनियमितताओं के फलस्वरूप डायमंड प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकान क्रमांक 3316019 को उचित मूल्य दुकान के लिए जारी प्राधिकार पत्र को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उपभोक्ताओं की सुविधा की दृष्टि से निलंबित उचित मूल्य की दुकान को अग्रिम आदेश तक की अवधि के लिए अस्थाई रूप से उदय लघु उद्योग सहकारी साख समिति द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान क्रमांक 3316020 जयप्रकाश नारायण वार्ड से संलग्न कर दिया गया है। दुकान क्रमांक 3316019 पर कार्यवाही कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी पल्लवी जैन से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर की गई है। निलंबित दुकान की पीओएस मशीन एवं उपलब्ध स्टॉक का स्थानान्तरण भी तत्काल दुकान क्रमांक 3316020 में करने के निर्देश दिए गए हैं।
 



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