रायसेन | 17-अप्रैल-2020 |
राष्ट्रीय खाद्या सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सम्मिलित पात्र हितग्राहियों को माह मार्च, अप्रैल एवं मई 2020 तीन माह का एक मुश्त खाद्यान प्रधानमंत्री गरीब मिशन के पोर्टल पर दर्ज पात्रता श्रेणी के लगभग 32 लाख ऐसे हितग्राही जिनके पास पात्रता पर्ची नही है। उनको खाद्यान का वितरण उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से किया जा रहा है। कोरोना वायरस कोविड-19 की लॉकडाउन अवधि में उचित मूल्य दुकान पर राशन सामग्री का प्रदाय एवं हितग्राहियों को वितरण सुनिश्चित करने के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों को लॉकडाउन से छूट दी गई है। जिले में कोरोना वायरस कोविड-19 के कारण कन्टेंमेंट क्षेत्र की दुकानों को छोड़कर शेष समस्त उचित मूल्य दुकानो को समय सीमा के प्रतिबंध से मुक्त रखते हुए राशन का प्रदाय एवं वितरण नियमित रूप से कराए जाने तथा दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य सावधानियों का कड़ाई से पालन कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। |
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