नीमच | 17-अप्रैल-2020 |
कलेक्टर श्री जितेन्द्रसिंह राजे द्वारा कानून व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कारागार अधिनियम 1894, सहपठित दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-417 के तहत राज्य शासन की स्वीकृति की प्रत्याशा में नीमच जिला मुख्यालय पर उपअधीक्षक, जिला जेल नीमच से प्राप्त प्रस्तावानुसार पीली कोठी(पुरानी जेल)नीमच को लॉकडाउन अवधि समाप्ति या अन्य आदेश तक अस्थाई कारगार घोषित किया गया है। उप अधीक्षक, जिला जेल नीमच उक्त घोषित अस्थाई जेल पीली कोठी (पुरानी जेल) हेतु बंदी सुरक्षा गार्ड एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेगें। साथ ही निर्देशित किया गया है,कि अस्थाई कारागार मे परिरूद्ध किए जाने वाले बंदियों का आवश्यक रूप से स्वास्थ्य परीक्षण जिलास्तरीय हेल्थ कमेटी से करवायां जाए,तथा इस हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला चिकित्सालय नीमच से समन्वय स्थापित किया जाए।यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। उल्लेखनीय है,कि जेल मुख्यालय म.प्र.भोपाल द्वारा कोरोना वायर (COVID-19) के संक्रमण की स्थिति में अति संकुलता कम करने के लिए बंदियो को अस्थाई रूप से जेल घोषित कर सुरक्षित रखे जाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैा |
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