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शासकीय के साथ साथ निजी अस्पतालों व नर्सिंग होम में भी होगा उपचार

खण्डवा | 17-अप्रैल-2020
 



 

     नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जिले के सभी शासकीय तथा निजी चिकित्सालय व नर्सिंग होम के चिकित्सकों एवं चिकित्सा स्टॉफ को उपचार के लिए कलेक्टर श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल ने आदेश जारी किए है। जारी आदेश अनुसार सभी शासकीय तथा निजी चिकित्सालय, क्लिनिक , डिस्पेंसरी एवं नर्सिंग होम में आये मरीजों के स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के निर्देश अनुसार जिन मरीजों के सीवियर एक्यूट रेस्पीरेटरी इलनेस अर्थात बुखार एवं खांसी, श्वास लेने में तकलीफ के लक्षण है उनका कोविड-19 टेस्ट कराना सुनिश्चित करें। कोरोना के लक्षण वाले मरीज मिलने पर इसकी सूचना मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. डी.एस. चौहान के मोबाइल नम्बर 9098120482 और आर.एम.ओ. डॉ. शक्तिसिंह राठौर के मोबाइल नम्बर 9425909222 को तत्काल दी जाये, ताकि कोविड-19 का सेम्पल टेस्ट लिया जा सके।



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