रायसेन | 01-जून-2020 |
मध्यप्रदेश शासन वाणिज्यक कर विभाग के उप सचिव श्री एमडी रिछारिया द्वारा प्रदेश में मदिरा/भांग विक्रय की दुकानों का संचालन करने के संबंध में समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश को आदेश जारी किए है। जारी आदेश के अनुसार प्रदेश में मदिरा/भांग विक्रय की दुकानों का संचालन करने के संबंध में भारत सरकार गृह मंत्रालय के उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में 01 जून 2020 से मदिरा एवं भांग दुकानों के खुलने का समय प्रातः 07 बजे से रात्रि 09 बजे तक (14 घण्टे) निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही दुकानों के संचालन में भारत सरकार गृह मंत्रालय तथा विभाग से जारी SOP/निर्देशों का पालन भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। |
Social Plugin