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जिले में रात्रि 09 बजे से प्रातः 05 बजे तक अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी आदेश का उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत की जाएगी कार्यवाही

रायसेन | 01-जून-2020
 



 


    भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी एडवायजरी के तहत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री उमाशंकर भार्गव ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत रायसेन जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र के अंतर्गत अत्यावश्यक गतिविधियों को छोड़कर शेष समस्त गतिविधियां जिले में रात्रि 09 बजे से प्रातः 05 बजे तक प्रतिबंधित की हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से 30 जून 2020 तक प्रभावशील रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भादवि की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।




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