आगर-मालवा | |
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा उप निर्वाचन-2020 के मतदान के एक दिन पूर्व और मतदान के दिन अर्थात् 02 एवं 03 नवम्बर को प्रिन्ट मीडिया में प्रकाशित कराये जाने वाले राजनैतिक विज्ञापनों का राज्य स्तरीय अथवा जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन समिति से पूर्व प्रमाणन करवाना अनिवार्य कर दिया है। इस बारे में निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देश जारी कर दिये गये हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशानुसार कोई भी राजनैतिक दल या उम्मीदवार अथवा व्यक्ति विधानसभा के लिए होने वाले मतदान के दिन तथा उसके एक दिन पहले वाले दिन कोई भी विज्ञापन एमसीएमसी समिति से बिना पूर्व प्रमाणन कराये प्रकाशित नहीं करा सकेगा। |
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