आगर-मालवा | |
विधानसभा उप निर्वाचन-2020 के मतदान दिवस पर 03 नवम्बर को व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापना में नियोजित कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाएगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अवधेश शर्मा ने बताया कि उक्त आशय के निर्देश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ‘ख‘ के तहत् लागू रहेगें। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि मतदान के दिन दैनिक वेतन भोगी, आकस्मिक श्रमिक जो मतदान करने का हकदार है, उसे सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाएगा। अवकाश दिवस का वेतन, भत्ता नहीं काटा जाएगा। निर्देर्शो का उल्लंघन करने वाले नियोजकों को जुर्माने से दण्डित किया जाएगा। |
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