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देवास जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अपराध पीडितों के पक्ष में 38 लाख 25 हजार रूपये के प्रतिकर आदेश पारित

 

देवास | 30-जनवरी-2021
     अपराध पीडि़तों को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 के अंतर्गत न्यायालय द्वारा प्रतिकर दिलाया जाता है इसके अतिरिक्त म.प्र. अपराध पीडित प्रतिकर योजना 2015 के अंतर्गत भी अपराध पीडित को प्रतिकर प्रदत्त किये जाने का प्रावधान है। इसी अनुक्रम में जिला न्यायाधीश/ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास श्री योगेश कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में 30 जनवरी 2021 को जिला न्यायालय में जिला स्तरीय समिति एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक डॉ. शिवदयाल सिंह, मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती शीतल पटले, मुख्य न्यायिक मजिस्‍ट्रेट श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव उपस्थित थे।
 बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास द्वारा म.प्र. अपराध पीडित प्रतिकर योजना 2015 के अंतर्गत हत्या, बलात्कार, पॉक्सो अधिनियम एवं एसिड हमले के पीडि़तों से संबंधित कुल 13 प्रकरणों में अपराध पीडि़तों को कुल 38 लाख 25 हजार रूपये की राशि प्रतिकर स्वरूप दिए जाने की अनुशंसा की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास द्वारा हत्या के 02 प्रकरणों में मृतक के आश्रितगण को 6 लाख रूपये, बलात्कार एवं पॉक्सो एक्ट के 10 मामलों में पीडि़त महिलाओं और बालिकाओं को 29 लाख 25 हजार रूपये एवं एसिड हमले के एक मामले में पीडि़त को 3 लाख रूपये प्रतिकर प्रदत्त किए जाने की अनुशंसा की गई है। यह राशि शासन द्वारा यथास्थिति पीडि़तगण, मृतक के आश्रितगण को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से दी जावेगी।
योजना का स्‍वरूप
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास श्री शमरोज खान ने बताया कि प्रदेश में म.प्र. अपराध पीडि़त प्रतिकर योजना 2015 लागू है, जिसके अंतर्गत हत्या, अवयस्क बच्चों के साथ लैंगिक अपराध, सामूहिक बलात्कार, एसिड अटैक एवं गंभीर उपहति के मामलों में पीडि़तों को प्रतिकर प्रदत्त किये जाने का प्रावधान है। यह प्रतिकर पीडित के आवेदन पर या न्यायालय की अनुशंसा पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आदेशित करने पर शासन द्वारा प्रदत्त किया जाता है।

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